अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल, सीएम और मंत्री की तस्वीरें होंगी
उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों के प्रति अपने आदेश में आज बदलाव किया है। अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल, केन्द्रीय मंत्री, सीएम, राज्य मंत्री के चित्र दिखाए जा सकते हैं। न्यायालय ने ऐसे विज्ञापनों के फैसले को मंजूरी दे दी है। उच्चतम न्यायलय ने केन्द्र व राज्यों की याचिकाओं पर ये फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और पीसी घोष की पीठ ने कहा कि हम अपने उस फैसले की समीक्षा करते हैं, जिसके तहत हमने सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चित्रों के प्रकाशन को मंजूरी दी है। अब हम राज्यपाल , संबंधित विभागों के कन्द्रीय मंत्रियों, मुखयमंत्रियों और संबंधित विभागों के मंत्रियों के चित्र प्रकाशित किए जाने की मंजूरी देते हैं।
इसे पहले न्यायालय ने नौ मार्च को उन पुनरीक्षण याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिनमें आग्रह किया गया था कि प्रधानमंत्री के अलावा केन्द्र मंत्री , सीएम और अन्य राज्य मंत्रियों के चित्रों को सार्वजनिक विज्ञापनों में लगाने की अनुमति दी जाए। बता दें कि शीर्ष अदालत ने इससे पहले सरकारी विज्ञापनों में इन सभी के अलावा अन्य किसी नेता की तस्वीर के प्रकाशन पर भी रोक लगा दी थी। केन्द्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुुल रोहतगी ने विभिन्न आधारों पर फैसले की समीक्षा करने का समर्थन किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि केन्द्र के अलावा कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, ओडिसा और छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल ने न्यायालय के तेरह मई के आदेश की समीक्षा किए जाने कका अनुरोध किया था।
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