विधानसभा में कल के शक्ति परीक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे
नैनीताल, नई दिल्ली। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य विधानसभा में होने वाले हरीश रावत सरकार के शक्ति परीक्षण पर स्टे लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।
इससे पहले केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने हाईकोर्ट में कहा कि राज्य में बहुमत परीक्षण पर सिंगल बेंच का फैसला 3 दिन के लिए टाला जाए। एजी ने कहा कि अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई हो। दरअसल, कोर्ट की सिंगल बेंच ने 31 मार्च को बहुमत साबित करने का फैसला दिया था, जिसके विरोध में केंद्र ने याचिका दायर की थी। केंद्र की तरफ से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने यह दलील भी दी कि जब राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू है और विधानसभा निलंबित है तो बहुमत परीक्षण का आदेश कैसे लागू किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस 9 बागियों को वोट का हक देने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना पक्ष रख रही है। सूत्रों की मानें तो आने वाले चुनावों में टिकट ना काटे जाने की शर्त पर कुछ विधायक कांग्रेस के साथ आने को तैयार हैं। बागियों को मनाने की जिम्मेदारी राज्य की वित्त मंत्री इंदिरा ह्दयेश को दी गई है।
क्या है राष्ट्रपति शासन की धारा 356
– केंद्र को किसी भी राज्य सरकार को भंग करने का अधिकार।
– बशर्ते राज्य मे संवेैधानिक तंत्र नाकाम हो गया हो।
– किसी दल को साफ बहुमत न होने पर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति संभालते हैं राज्य की सत्ता।
|