टोरेंट को ओपन करने पर भरना होगा लाखों का जुर्माना
यदि आप टोरेंट या ब्लॉक्ड वेबसाइट खोलते है तो जरा सावधान हो जाइए। अब आपको इस तरह की वेबसाइट और खासकर टोरेंट को ओपन करना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर आपको तीन साल की जेल और तीन लाख का जुर्माना हो सकता है। जी हां इस तरह
सरकार ऑनलाइन पाइरेसी पर कड़ा रूख अपना रही है और टोरेंट पर बैन लगाने की तैयारी में है।
इंडिया में बैन वेबसाइट या उस तरह की टोरेंट फाइल ढूढने, ओपन करने या डाउनलोड करने पर यहां तक कि इमेजबेम पर कोई फोटो देखने पर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते है। भारत सरकार ने जिस यूआरएल पर बैन किया है यदि उन पर कंटेट भी दिखता है तो आपको एक मैसेज दिखाई देने लगता है।
ये दिखाई देगा मैसेज में
इस URL पर कुछ देखना, डाउनलोड करना, किसी कंटेट की गैर-कानूनी कॉपी तैयार करना भारत के कानून के तहत दंडनीय है। कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63, 63 A, 65 और 65 Aका हवाला देते हुए इस मैसेज में तीन साल की जेल और तीन लाख रुपए के जुर्माने के बारे में बताया गया है। मैसेज में बताया है कि सरकार की तरफ से मिले निर्देशों या कोर्ट के आदेशों के आधार पर इस यूआरएल को ब्लॉक किया गया है। मैसेज के अंत में यह भी कहा गया है कि यदि इस बैन से किसी को दिक्कत है तो वह एक ई-मेल आईडी पर संपर्क कर सकता है।शिकायत करने पर 48 घंटे के अंदर मामले को सॉल्व किया जाएगा। इस जानकारी के आधार पर वह व्यक्ति हाई कोर्ट या संबंधित अथॉरिटी के सामने अपनी शिकायत पेश कर सकता है।