4 साल के बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट
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अब चार साल से बड़े बच्चों को भी हेलमेट पहनना पड़ सकता है। आपको ये पढ़ने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है। लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव लंबे समय से चले आ रहे मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में रखा गया है। यह बिल को लोकसभा में पेश हो चुका है और इस विधेयक को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पेश किया है।
रोजाना 400 लोग सड़क हादसों मे जान गवाते हैं
गडकरी ने विधेयक को पेश करते हुए कहा कि देश में रोजाना सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही हैं। करीब 400 लोगों की मौत रोजाना सड़क हादसों में होती है। यदि ये बिल पास होता है तो काफी हद तक लोगों की जान बचाई जा सकती हैं। इसलिए इस बिल में चार साल या चार साल से अधिक उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। और कहा गया है कि वो भी दोपहिया वाहन पर बैठते समय हेलमेट पहने।
बिल में ये है खास
- नितिन गडकरी ने चार साल से अधिक उम्र के बच्चों को तो बिल में शामिल किया हैं लेकिन पगड़ी बांधने वाले सिखों को इस बिल को दूर रखा है।
- 14 साल से कम उम्र के किसी भी कार पैंसेजर के लिए सीट बेल्ट या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था का होना अनिवार्य हैं। यदि कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे 1000 रूपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है ।
- लगातार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए जुर्माना बढ़ाने के प्रस्ताव को भी बिल में शामिल किया गया है।
- जो ड्राइवर कमर्शियल लेवल पर ड्राइविंग करता है उसके लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य किया गया है लेकिन ड्राइविंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता है तो न्यूनतम शिक्षा का होना जरूरी नहीं है।
- शराब पीकर वाहन चलाने वालों को रोकने के लिए पुलिस को सक्षम बनाने की बात को भी बिल में प्रमुखता से शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में पुलिस के पास शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही तीन महीने के लिए उनका लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार होगा।
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