रिफंड से लेकर स्टेशन बदलने तक, रेलवे ने दिए हैं यात्रियों को ये 7 अधिकार

Deepak Bhaskar

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हमारे देश में लाखों लोग हर दिन रेल की यात्रा करते हैं और उसके बारे में काफी जानकारी रखते हैं लेकिन हम आपको आज ऐसे 5 अधिकारों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। इनमें पैसे के रिफंड से लेकर आपके टिकट पर किसी और के यात्रा करने का प्रावधान तक है। आइए जानते हैं आपके 5 अधिकार–

तत्काल टिकट पर रिफंड-
हालांकि प्रत्येक कन्फर्म तत्काल टिकट पर आपको रिफंड नहीं मिलता है और न ही आप उसे कैंसल कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थतियों में आप इसके बदले रिफंड ले सकते हैं।

इनमें ट्रेन का तीन घंटे से ज्यादा लेट होना, सट्राइक या रेल रोको या बाढ़ जैसी वजहों से ट्रेन का कैंसल होना आदि शामिल है। अगर ट्रेन डायवर्टे होकर दूसरे रूट से जा रही है और आपका स्टेशन उस रूट पर नहीं पड़ता, तो भी आप रिफंड लेने के योग्य हैं।

इस परिस्थिती में भी मिलेगा रिफंड-

अगर आपको एसी टिकट पर स्लीपर में सफर करना पड़ रहा है, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एसी कोच पर भी आप रेलवे से रिफंड ले सकते हैं। क्लिक नेक्स्ट-

आपके टिकट पर फैमिली मेंबर की यात्रा-

आपको यह बात भले अटपटी लग सकती है लेकिन आपके कन्फर्म टिकट पर आपके माता-पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी या आपकी पत्नी कोई भी सफर कर सकता है। आपको इसके लिए बस टिकट ट्रांसफर करना होगा। इसके तहत 24 घंटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास रिक्वेस्ट देनी होगी। उसके बाद कोई भी यात्रा कर सकता है।

जनरल टिकट पर रिजर्वेशन में यात्रा-

हालांकि इसके लिए यह जरूरी होगा कि रिजर्व्ड कोच में कोई सीट खाली हो। सीट खाली होने पर आपको सिर्फ रिजर्व्ड टिकट लेने के पैसे देने पड़ते हैं। सीट खाली न होने पर आपसे पेनल्टी भी वसूली जा सकती है।

डुप्लीकेट टिकट का अधिकार-

टिकट रिजर्वेशन काउंटर से बुक कराए गए टिकट की आप डुप्लीकेट कॉपी भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटराइज्ड सेंटर में जाना पड़ेगा। यह केवल कन्फर्म टिकट पर मिलता है।

बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव-


जी हां, आप अपना बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं। यह अधिकार उन कस्टमर्स के पास है जो ई-टिकट बुक करते हैं और 24 घंटे में अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। लेकिन यह केवल एक बार होगा बाद में नहीं होगा।

निशुल्क प्राथमिक उपचार-

चलती ट्रेन में आप फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर आपको इस दौरान कोई भी स्वास्थ्य में परेशानी होती है तो आप टीटीई या किसी रेलवे कर्मचारी से इसकी मांग कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं होता है।