Friday, August 25th, 2017
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अरनब गोस्वामी के साथ श्रीदेवी भी फंसी, लगा चोरी का आरोप




Business

against Arnab Goswami and Sridevi a FIR of thieve filed in Mumbai Police.

टाइम्स नाउ के पूर्व पत्रकार और उसे छोड़कर अब रिपब्लिक टीवी के लिए काम कर रहे अरनब गोस्वामी मुश्किल में फंस सकते हैं। वाक़या यह है कि हाल ही में रिपब्लिक टीवी ने दो बड़े खुलासे करने का दावा किया था। पहले आप इन दोनों खुलासो को बिंदुवार देखिये, फिर आपको बताते हैं कि क्या और कैसे चोरी का आरोप लगा?

ये हैं दोनों खुलासे –

1. रिपब्लिक टीवी ने ऑडियो टेप्स के जरिए दावा किया था कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव जेल में बंद बाहुबली नेता शाहबुद्दीन से बातचीत कर रहे हैं। कथित टेप में शहाबुद्दीन लालू से सीवान के SP को हटाने की बात कह रहे हैं।

2. रिपब्लिक टीवी ने सुनन्दा पुष्कर की रहस्यमय मृत्यु पर भी कथित ऑडियो टेप्स के जरिए खुलासा करने का दावा किया था। इसमें रिपब्लिक टीवी की पत्रकार प्रेमा श्रीदेवी की सुनंदा पुष्कर से बातचीत दिखाई गई है। जिस समय यह बातचीत हुई उस समय प्रेमा श्रीदेवी टाइम्स ग्रुप की पत्रकार थी।

ये टेप उनके पास 2 साल से है, जब वे टाइम्स नाउ का हिस्सा थे

इन दो ऑडियो टेप्स को लेकर टाइम्स नाउ की मदर कंपनी BCCL ग्रुप ने अरनब पर इन खुलासो से सम्बंधित कंटेंट चोरी के आरोप लगाए हैं। BCCL ने मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अरनब और प्रेमा श्रीदेवी पर कॉपीराइट्स का उल्लंघन करने के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCL ने सेक्शन 378, 379, 403, 405 के तहत और आईपीसी की धारा 406, 409, 411, 414 418 और आईटी ऐक्ट, 2000 की धारा 66-B, 72 और 72-A के तहत कम्प्लेंट दर्ज कराई है। BCCL का दावा है कि ये ऑडियो टेप्स उस समय अरनब और प्रेमा श्रीदेवी के पास थे जब वे टाइम्स ग्रुप के एम्प्लाइज थे। वहीं BCCL का यह भी दावा है कि अरनब और श्रीदेवी दोनों ने 8 मई 2017 को सुनंदा पुष्कर ऑडियो टेप्स के प्रसारण के समय इस बात को कहा था कि यह टेप्स उनके पास बीते 2 सालों से मौजूद थे। यानी कि BCCL के दावे के मुताबिक टेप्स उनके पास तब से थे, जब वे टाइम्स ग्रुप का हिस्सा थे।

सजा मिलनी चाहिए

रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCL ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि गोस्वामी और श्रीदेवी, दोनों ने ही जानबूझकर टाइम्स नाउ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे में प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करने को लेकर उन्हें IPC के सेक्शन 403 और अन्य धाराओं के तहत सजा मिलनी चाहिए। अभी पुलिस की और से प्रथम कार्रवाही की सुचना नहीं है।

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