फ्लाइट कैंसल तो एयरलाइंस देगी 20 हजार तक हर्जाना
नयी दिल्ली। फ्लाइट लेट होने या कैंसल होने से परेशान हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सीट से ज्यादा बुकिंग करने और इसके बाद बोर्डिंग से मना कर देने पर एयरलाइंस 4 हजार का हर्जाना देती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी हां अब एयरलाइंस बोर्डिंग कैंसल करने पर 20 हजार रुपये तक हर्जाना देना होगा। हालाँकि, उड़ान में देरी की स्थिति के लिए किसी तरह के हर्जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) में बदलाव किया है जो एक अगस्त से लागू हो जायेगा।
बोर्डिंग से मना करने पर 20 हजार का मुआवजा
पैसेंजर को बोर्डिंग से मना करने पर एयरलाइंस कंपनी को 20 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। अगर फ्लाइट दो घंटे से ज्यादा लेट होती है तो 10 हजार रुपए का जुर्माना एयरलाइंस को देना होगा। अभी एयरलाइन्स इन दोनों ही मामलों में 4 हजार रुपए ही देती हैं। नए मुआवजा नियम सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद बनाए गए हैं।
एक अगस्त से लागू होगा नियम
एक अगस्त से लागू होने वाली नई गाइडलाइन्स के तहत अगर किसी एयरलाइन का विमान ब्लॉक आवर से घंटे तक लेट होता है तो एयरलाइन पैसेंजर को 5 हजार रुपए या एक तरफ का बेसिक किराया (इनमें से जो कम हो) फ्यूल चार्ज के साथ अदा करेगी। एक घंटे से दो घंटे के बीच अगर फ्लाइट लेट होती है तो मुआवजे के रूप में 7500 रुपए मिलेंगे। ब्लॉक आवर किसी फ्लाइट के डिपार्चर गेट से दूसरे एयरपोर्ट के अराइवल गेट तक पहुंचने के समय को कहते हैं। वहीं, अगर फ्लाइट दो घंटे से ज्यादा देरी से चलती है तो एयरलाइन 10 हजार रुपए चुकाएगी।