योगी के फैसले पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने दिया तीखा जवाब
यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही अवैध बूचड़खानों पर रोक लगा दी गई थी। यूपी में चल रहे सारे अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया था। अब इसी को लेकर इलाहबाद हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी दी है और कहा है कि ‘‘सरकार किसी व्यक्ति को नॉनवेज खाने से नहीं रोक सकती है।’’
यूपी सरकार के अवैध बूचड़खानों पर योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई के खिलाफ 27 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। खबरों के मुताबिक कोर्ट ने यूपी सरकार को नए लाइसेंस जारी करने और पुराने को रिन्यू करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी।
कोर्ट ने कहा कि जिनके लाइसेंस खत्म हो चुके हैं और जो नया लाइसेंस लेना चाहता है वह फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में आवेदन कर सकता है। कोर्ट ने साथ ही यूपी सरकार से इस मसले का जल्द से जल्द समाधान करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि बूचड़खानों के निर्माण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है।
बता दें कि बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध बूछड़खाने बंद करने का वादा किया था। राज्य में पार्टी की सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू करते हुए कई बूचड़खाने बंद करवा दिए थे।
- - Advertisement - -