जेल जा सकते हैं सलमान खान
नई दिल्ली। राजस्थान के जोधपुर में हिरण शिकार के 18 साल पुराने दो मामलों में जोधपुर हाईकोर्ट से जुलाई में बरी हुए बॉलीवुड के सुल्तान यानी सलमान की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हां क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन पेश कर दी है। मामला यह है कि राज्य सरकार ने है कोर्ट के फैसले के बाद ही कहा था कि वह फैसले को चुनौती देगी।
हाल ही में 25 जुलाई को चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान को बरी किया गया था। राज्य सरकार ने तभी कहा था कि वह फैसले को चुनौती देगी। सलमान खान पर दो केस दर्ज थे। पहला घोड़ा फार्म हाउस मामले में सलमान को 5 साल की सजा और दूसरा भवाद केस में 1 साल कैद की सजा मिली थी। हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था और सलमान को बरी कर दिया था। कोर्ट ने दोनों ही मामलों को गलत पाया था। इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता की रिपोर्ट पर वन एवम पर्यावरण विभाग ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के लिए पिछले दिनों विधि विभाग को सिफारिश भेजी थी। इसके बाद राज्य सरकार के फैसले के अनुसार विधि विभाग ने याचिका दायर करने संबंधी आदेश जारी कर दिए।
इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सलमान केस में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है, लेकिन बीच में छुट्टियों की वजह से अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हो सकी है। संभावना है अगले हफ्ते या फिर दीपावली के बाद कोर्ट में सुनवाई हो। राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिए जाने से एक बार फिर सलमान को कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा।गौरतलब है कि अभिनेता ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की थी, शिकार के करीब 18 साल बाद इस मामले में फैसला आया है।
गौरतलब है कि फिल्म हम साथ – साथ हैं की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में सलमान खान समेत अन्य सह एक्टर्स पर आरोप था कि सलमान खान के साथ सैल अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर शिकार हेतु सलमान खान को उकसाने का आरोप लगाया गया। उन पर चार अलग अलग मामले आरोपित थे। जिनमें से एक मामले में उन्हें 1 वर्ष की सजा भी सुनाई गई थी मगर अब उन्हें इन दो मामलों में बरी कर दिया गया है। सलमान के लिए यह एक बड़ी राहत माना जा रहा है।