चेक बाउंसिंग मामले में विजय माल्या के खिलाफ वारंट
मुंबई। बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को महानगर मुंबई की एक अदालत ने माल्या के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
क्या है मामला
दरअसल मामला चेक बाउंसिग का है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा अंधेरी कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। जिसमें किंगफिशर एयरलाइन्स की ओर जारी किए 100 करोड़ रूपए के दो चेक बाउंस होने का दावा किया गया है। इस मामले में माल्या के खिलाफ गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया है। ये चेक विमानों के पार्किंग व लैंडिग शुल्क अदा करने के लिए दिए गए थे। लेकिन जब एएआई ने ये चेक बैंक में जमा किए तो दोनों चेक बाउंस हो गए।
7 मई को न्यायाधीश एए लौलकर ने माल्या को 16 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट माल्या के उपस्थित न होने की वजह से जारी किया गया है। कोर्ट यहां एएआई द्वारा किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें 100 करोड़ रुपए मूल्य के दो चेक बाउंस होने की शिकायत की गई है।
वहीं दूसरी ओर किंगफिशर एयरलाइंस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस (केएफए) के दैनिक मामलों में संलिप्त नहीं थे और उन्हें चेक बाउंस के विभिन्न मामालें में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दिल्ली हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली कंपनी डायल ने उनके खिलाफ चेक बाउंस के कई मामले दाखिल किए हुए हैं।
आपको बता दें कि, कि बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपया चुकाए बगैर माल्या मार्च के पहले हफ्ते में देश छोड़कर भाग गया। इसके पूर्व माल्या का पासपोर्ट रद्द होने की दशा में एएआई के वकील ने आशंका जाहिर की कि अदालत के आदेश के बावजूद माल्या का वकील उन्हें अदालत में पेश कर पाएगा।