सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दही-हांडी में नहीं शामिल होंगे 18 साल से कम के गोविंदा
महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर चल रही ऊहापोह पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि दही हांडी कार्यक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा न ही दही-हांडी के पिरामिड की ऊंचाई बीस फीट से ज्यादा होगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता स्वाति पाटिल ने बीते सालों में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए अपील की थी कि इस पर रोक लगाई जाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जन्माष्टमी पर होने वाली दही-हांडीभ् को लेकर स्पष्ट निर्देश की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा हमने भगवान कृष्ण के मकखन चुराने के किस्से तो सुने थे, लेकिन करतब दिखाते नहीं सुना।
आपको बता दें कि बीते साल बॉंबे हाईकोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों की भागीदारी को भी बंद करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दही-हांडी आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तब जन्माष्टमी नजदीक थी, इसलिए कोर्ट ने 12 साल के उऊपर के ही गोविंदा को इसमें शामिल होने के निर्देश दिए थे।
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