ऐसे ऐड करने पर सेलिब्रिटी को हो सकती है 5 साल की जेल
नई दिल्ली। अब विज्ञापन करने वाली सेलिब्रिटी मुश्किल में पड़ सकती है। क्योंकि सरकार अब एक ऐसे विधेयक को लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें सेलिब्रिटी को विज्ञापन सोच समझकर करना होगा। यदि कोई भी सेलिब्रिटी भ्रामक विज्ञापन करते हुये पाये जाते है तो उन्हें न केवल पचास हजार रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है वहीं उन्हें पांच साल की सजा भी दी जा सकती है।
खबरों के अनुसार वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की बैठक आज यानी मंगलवार को होनी है इसमें मसौदा विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश करने से पहले उपभोक्ता मंत्रालय विभाग द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इस अनौपचारिक मंत्री समूह में जेटली के अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिजली मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होंगे।
सूत्रों ने कहा कि पहली बार अपराध पर 10 लाख रुपए का जुर्माना व दो साल की सजा का प्रस्ताव है। वहीं अगर कोई सेलिब्रिटी या एंबैस्डर दूसरी बार या आगे और गलती करता है तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या पांच साल की सजा हो सकती है।