पत्नियों की अदला बदली पर सीबीआई की जांच
नौसेना अधिकारियों के बीच में हुए पत्नियों की अदला-बदली के मामलें की जांच अब सीबीआई के जिम्मे सौंप दी गई है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील कामिनी जयसवाल की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसकी जांच सीबीआई करेगी।
गौरतलब है कि 2013 में नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट रवि किरण की पत्नी ने पिटिशन फाइल की थी। इस मामले में कामिनी ने कोर्ट से कहा कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा इसलिए आवश्यक है क्योंकि नौसेना प्रशासन उसकी पत्नी की शिकायत पर कार्यवाही न कर के उसकी पत्नी का शोषण कर रही है। जायसवाल की इस दलील से कोर्ट सहमत हुई और सीबीआई जांच के आदेश दिए।
इस तरह हुआ खुलासा
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब केरल में पदस्थापित लेफ्टिनेंट रैंक के एक अधिकारी की पत्नी ने आरोप लगाया था नौसेना के अफसर आपस में पत्नियों की अदला-बदली करते हैं और वह खुद इससे पीड़ित हैं। उक्त महिला का आरोप है कि 2012 में इसी कारण उनके साथ नौसेना के कुछ अफसरों ने गैंगरेप किया था। उक्त महिला का यह आरोप है कि उनका पति ऐसे मामले में संलिप्त है और उसे उन्होंने एक कमांडेंट की पत्नी के साथ खुद आपत्तिजनक स्थिति में देखा था।