सेन्ट्रल वक़्फ़ काउन्सिल ने शिया और सुन्नी वक़्फ़ बोर्डों को भंग कर नयी व्यवस्था होने तक प्रशासक की नियुक्ति करने की यूपी की योगी सरकार से सिफारिश की है। काउन्सिल के सदस्यों ने हाल ही में राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और दोनों बोर्डों में गड़बड़ी के होने की अपनी रिपोर्ट दी। काउन्सिल ने दोनों बोर्डों के कामकाज में अनियमितता पाये जाने पर राज्य सरकार से उसे भंग कर नए बोर्ड का गठन करने की सलाह भी दी।
दोनों बोर्ड़ो में नियमों का व्यापक उल्लंघन हुआ
सेन्ट्रल वक़्फ़ काउन्सिल ने अपने हालिया आदेश में कहा था कि दोनों बोर्डों की निरंतरता राज्य की जनता के लिए घातक साबित हो सकती है क्योंकि इनमें नियमों का व्यापक उल्लंघन किया गया है। यह भी बताया गया है कि बोर्ड के अध्यक्षों ने वक़्फ़ की संपत्तियों का अवैध हस्तांतरण किया है जिससे वक़्फ़ संपत्तियों की क्षति हुई है।
प्रशासक को नियुक्त किया जाना चाहिए
सूत्रों ने आज बताया कि पिछले हफ्ते माइनॉरिटी वेलफेयर तथा वक़्फ़ के प्रधान सचिव एस.पी.सिंह को एक पत्र भेजकर कहा गया था कि वक़्फ़ एक्ट, 1995 के तहत यूपी राज्य सरकार धारा 99 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर उचित कार्रवाई करे। आगे परिषद ने कहा कि इन दोनों बोर्डों के मामलें में नए बोर्ड का पुनर्गठन होने तक एक प्रशासक को नियुक्त किया जाना चाहिए।