हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी को दी बड़ी राहत
केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल मंगलवार को कोर्ट ने केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें ईरानी के 10 और 12 वीं के रिकॉर्ड की जांच करने की बात कहीं गई थी। आपको बता दें कि जब CIC ने यह आदेश दिया था तो उसके बाद CBSC की ओर से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजनिक करने का फ़ैसला सही नहीं है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSC) की ओर से कहा गया था कि किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट उसकी निजी चीज़ होती है। जिसको उस स्टूडेंट की इज़ाजत के बगैर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
ये था CIC का आदेश
पिछले महीने केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाजत देने का आदेश दिया था। साथ ही उसने CBSC की यह दलील ख़ारिज़ कर दी थी कि यह ‘निजी सूचना’ है।
आयोग ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के कार्यालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्जिलियम स्कूल को भी निर्देश दिया था कि वह स्मृति जुबिन ईरानी का रोल नंबर या रिफ्रेंस नंबर सीबीएसई, अजमेर को उपलब्ध कराए, जिसके पास 1991 से 1993 के रिकॉर्ड हैं।
बहरहाल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी की ग्रैजुएशन की डिग्री पर भी सवाल उठ चुके हैं और इसे लेकर भी कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। हालांकि इस याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने ख़ारिज़ कर दिया था।
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