अपना रूतबा दिखाने के लिए हवाई जहाज में अक्सर लोग किसी न किसी बात पर बदतमीजी कर देते हैं, जिससे क्रू के साथ फ्लाइट में बैठे अन्य यात्रियों को भी परेशानी होती है। ऐसे बदमिजाज लोगों को सबक सिखाने के लिए डीजीसीए ने नो फ्लाइट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के तहत अब अगर किसी यात्री ने प्लेन में हंगामा किया या किसी तरह की बदतमीजी की तो उसे दो साल के लिए बैन कर दिया जाएगा।
केंद्रीय उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने जानकारी देते हएु बताया हे कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। नो फ्लाइट लिस्ट तीन लेवल में तैयार की गई है। इसके अंतर्गत मौखिक तौर पर अभद्र व्यवहार करने पर तीन महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद दूसरे स्तर पर शारीरिक दुव्र्यवहार करने वाले यात्रियों पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं तीसरे लेवल में धमकी को शामिल किया गया है। धमकी देने वाले पर कम से कम दो साल का प्रतिबंध और ज्यादा से ज्यादा लाइफटाइम बैन लगाया जा सकता है। इस नियम के अंतर्गत सभी विधायक, सांसद , मंत्री सहित आम लोग भी दायरे में होंगे।
बता दें कि मार्च 2017 में शिवसेना सांसद रविन्द्र गायकवाड़ के एयर इंडिया कर्मचारी को चप्पल से पीटने की खबर सामने आई थी। तब से ही नो फ्लाई लिस्ट लाने की मांग की जा रही थी। उम्मीद है इस नियम से फ्लाइट में यात्रा करने वाले लोगों के मिजाज में अंतर आएगा।