GST में राहत, 66 प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट हुए कम
GST काउंसिल ने 66 प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दरों को संशोधित करने का फैसला लिया है। खासतौर पर किसानों को राहत देते हुए काउंसिल ने ट्रैक्टर कंपोनेंट्स को 28% के स्लैब से हटाकर 18% में शामिल करने का फैसला लिया है। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कंप्यूटर प्रिंटर पर भी 28% टैक्स की बजाय 18% लगाने का फैसला लिया है। यही नहीं काजू पर टैक्स को भी 18% से घटाकर 12% करने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल की अगली मीटिंग अब अगले रविवार अगले हफ्ते 18 जून को होगी।
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छोटे सिनेमाघर सस्ते, मल्टीप्लेक्स पर असर नहीं
जेटली ने कहा कि सिनेमा के 100 रु. से कम के टिकट पर 28 की बजाय 18% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं, इससे अधिक के सिनेमा टिकटों पर 28% टैक्स की दर बनी रहेगी।
टेलिकॉम : विरोध के बावजूद परिवर्तन नहीं
इसके अलावा टेलिकॉम सेक्टर पर 18% टैक्स बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने इस टैक्स में कटौती की मांग की थी।
इन खास चीजों पर टैक्स में राहत मिलेगी
इंसुलिन पर 12% से घटाकर 5%
स्कूल बैग्स पर 28% से घटाकर 18%
एक्सरसाइज बुक्स पर 18% से घटाकर 12%
कंप्यूटर प्रिंटर 28% से घटाकर 18%
अगरबत्ती पर 12% से घटाकर 5%
काजू पर 12% घटाकर 5%
डेंटल वैक्स पर 28% से घटाकर 8%
प्लास्टिक बेड पर 28% से घटाकर 18%
प्लास्टिक टर्पोलिन पर 28% से घटाकर 18%
कलरिंग बुक्स पर 12% से घटकर 0
प्री-कॉस्ट कंक्रीट पाइप्स पर 28% से घटाकर 18%
कटलरी पर 18% से घटकर 12%
ट्रैक्टर कंपोनेंट्स पर 28% से घटाकर 18%
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