कोर्ट में व्हाट्सएप ने दी दलील, कहा नहीं कर रहे यूजर्स की प्राइवेसी को भंग
दिल्ली हाईकोर्ट में आज व्हाट्सएप के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। व्हाट्सएप की ओर से इसके एक प्रतिनिधि ने सफ़ाई देते हुए कहा कि वो यूजर्स की किसी भी निजी तस्वीर या मैसेज को फेसबुक के साथ शेयर नहीं कर रहे है। बता दें कि व्हाट्सएप के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में इस बात का जिक्र किया गया था कि व्हाट्सएप ने सात जुलाई 2012 की अपनी प्राइवेट पॉलिसी का उल्लंघन किया है। और वह अपनी पैतृक कंपनी फेसबुक के साथ डाटा शेयर करने वाला है। जो कि यूजर्स की प्राइवेसी को भंग कर सकता है। व्हाट्सएप की ये पॉलिसी 25 सितंबर से लागू होने वाली है।
हाई कोर्ट ने माना इस मामले में अभी और चर्चा की है ज़रूरत
कोर्ट में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप यूजर्स के अधिकारों के साथ समझौता कर रहा है। क्योंकि उसने फेसबुक इंक और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड से न्यू प्राइवेसी के तहत समझौता किया है। इस केस की गहराई को समझते हुए कोर्ट का मानना है कि इस मामले में अभी और विस्तार से सुनवाई करने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट पहले ही केंद्र सरकार को नोटिस भेज चुका है। इस केस की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।