मद्रास हाईकोर्ट ने नीट का परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगाई रोक
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानि NEET 2017 के परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने नीट 2017 को रद्द करने की याचिका के संबंध में सीबीएसई को एक नोटिस जारी किया है। जस्टिस आर. महादेवन की एक वेकेशन बेंच ने सीबीएसई को याचिका पर अपना रूख स्पष्ट कर करने को कहा है।
बता दें कि एक उम्मीदवार की मां ने याचिका दाखिल करके परीक्षा को रद्द करने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अगल-अलग भाषा में प्रश्र-पत्र एक जैसे नहीं थे, जो संविधान के आर्टिकल 14 के तहत छात्रों को मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन है। 7 मई को नीट परीक्षा को कई भाषाओं में आयोजित किया गया था। फिलहाल अदालत ने सीबीएसई को नीट 2017 के परिणाम अंतिम आदेश नहीं आने तक घोषित नहीं करने के लिए कहा है और इस पर सात जून तक रोक लगा दी है।
छात्रों एस जोनिला, पी सूर्या, पी सिदार्थ, के अजयशरण, एस नितिन प्रकाश , जे आदित्य , डी रिचर्ड , एम नवीन कुमार औश्र गौतम शंकी की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि देशभर में प्रश्रपत्र एक जैसे नहीं थे जबकि छात्रों को ये आश्वासन दिया गया था कि नीट परीक्षा देशभर में एक जैसे पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि तमिल, इंग्लिश और हिंदी भाषा में नीट का आयोजन हुआ। इंग्लिश के प्रश्रपत्र तो सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित थे, लेकिन तमिल का एक सेट राज्य के पाठ्यक्रम पर आधारित था।
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