GST बिल पर झुकी मोदी सरकार, इन संशोधनों को दी मंजूरी
नई दिल्ली। जीएसटी बिल को पास करने के लिए आखिकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। जी हां, सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रमुख बदलावों को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि राज्यों को एक फीसदी अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है और जीएसटी लागू होने के पहले 5 साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है।
आपको बता दें कि अब यह भी प्रावधान किया जाएगा कि जीएसटी लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में जीएसटी परिषद में मामला जाए और वही फैसला करे। इस परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के नुमाइंदे होंगे। उम्मीदे है कि विधेयक को संसद के चालू मॉनसून सत्र में ही पारित करा लिया जाएगा। संसद का ये सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
सरकार ने विदेशी कंपनियों को घरेलू शेयर या जिंस एक्सचेंजों में 15 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दे दी। अभी विदेशी कंपनी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी रख सकती है। जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक में ये भी प्रावधान किया जाएगा कि जीएसटी लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में जीएसटी परिषद में मामला जाएगा और वही फैसला करेगी। इस परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होंगे।