नोटबंदी के बाद से सरकार की तरफ से हर दिन नए-नए तरह के पहलू देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को 2 लाख रूपए या इससे अधिक कैश ट्रांजैक्शन को लेकर चेताया है। विभाग ने कहा है कि 2 लाख रूपए या इससे अधिक राशि कैश लेने वालों को बराबर राशि पेनल्टी के तौर पर देना होगी।
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 2 लाख रूपए या इससे अधिक के कैश ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी है। सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2017 में इस बात का प्रावधान किया है। 2 लाख या इससे अधिक कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने का कदम ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत ब्लैकमनी रखने वाले लेग 50 फीसदी टैक्स देकर और पेनल्टी देकर अपने पैसे को सफेद (व्हाईट) कर सकते थे। अब तक इस स्कीम के तहत 5 हजार करोड़ रूपए ब्लैकमनी घोषित की गई है।
इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि अगर उन्हें ऐसे किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में पता चलता है तो वे विभाग को मेल करके जानकारी दे सकते हैं –
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