मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में अभी तक 18 हजार 404 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों की फीस की राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा करवायी जाने वाली 12वीं परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. की 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा।
इस योजना के लिए विद्यार्थी के पालक की आय 6 लाख रुपये से कम होना चाहिए। विद्यार्थी का आधार नम्बर भी जरूरी है। इसी तरह इंजीनियरिंग जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा में 50 हजार तक की रैंक वाले विद्यार्थियों द्वारा किसी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर उसे सहायता मिलेगी।
शासकीय कॉलेज की पूरी फीस (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) दी जायेगी। प्रायवेट कॉलेज की फीस में डेढ़ लाख रुपये या वास्तविक शुल्क (शुल्क समिति द्वारा निगमित, मेस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) जो कम हो, शासन द्वारा दी जायेगी। इसी प्रकार मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से केन्द्र या राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश के किसी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. के लिये प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस एवं प्रायवेट कॉलेज में देय शुल्क राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने बताया कि शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डाक्टर 2 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने को बाध्य होंगे। इन्हें 10 लाख रुपये का बांड भरना होगा। प्रायवेट कॉलेज के छात्रों के लिये यह अवधि 5 वर्ष तथा बांड की राशि 25 लाख रुपये होगी। लॉ. क्लेट के माध्यम से देश के किसी भी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद के कोर्स की पूरी फीस शासन देगा। आवेदन करने के लिए क्लिक करें