55 साल के आदमी ने की छेड़छाड़ पर कोर्ट ने कर दिया बरी, जानिए क्या थी वजह
मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में एक आरोपी को बरी कर दिया। बरी करने का कारण भी अजीब है, महिला के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ की लेकिन महिला चिल्लाई नहीं तो आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट से जब भी कोई इंसान बाइज्जत बरी नाम का शब्द सुनता है तो मानो ऐसी फीलिंग आती है कि उसने दुनिया जीत ली हो लेकिन उसका क्या जो इतने दिनों से न्याय के इंसाफ में कोर्ट की दहलीज के चक्कर काट रहा है।
नवभारत टाइमस में छपी एक ख़बर के मुताबिक एक महिला ने एक 55 साल के पुरूष पर आरोप लगाया था कि उसने महिला के प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ की। पुरूष एक ओर तो उसके बच्चे के गाल को सहला रहा था तो दूसरी ओर महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था लेकिन गलती महिला की ही मानी गई क्योंकि महिला चिल्लाई नहीं।
कोर्ट का मानना है कि इस तरह के मामलों में पीड़ित का रिऐक्शन महत्वपूर्ण है, हालांकि यह हमेशा निर्णायक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि घटना किसी सुनसान जगह पर नहीं हुई बल्कि ऐसे जगह पर हुई जहां चारों तरफ तमाम घर और लोग थे जिनसे महिला परिचित थी। महिला के मुताबिक जब वह अपने घर के पास अपने बच्चे के साथ खेल रही थी तभी आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ था।
महिला ने कोर्ट को बताया कि 22 दिसंबर 2014 को जब यह घटना हुई तो वह डर गई थी और घर में भाग गई। बाद में उसने इसकी जानकारी अपनी मां और दो बहनों को दी। उसके बाद उसने डिंडोशी पुलिस में शिकायत दर्ज की। अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि आरोपी ने एक हाथ उसके बच्चे के गालों पर रखा और दूसरे हाथ से उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने लगा। शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
कोर्ट ने अपने फैसले में महिला के बदलते बयानों का जिक्र किया है। महिला ने कोर्ट में कहा कि घटना के वक्त आरोपी शराब के नशे में था लेकिन उसने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में इसका कोई जिक्र नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि महिला के बयान विश्वसनीय नहीं हैं और संदेह पैदा करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला ने बताया कि वह सलवार-कमीज पहनी हुई थी लेकिन जांच अधिकारियों ने बताया कि वह नाइट गाउन में थी।
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