NEET PG की फिर से काउंसलिंग होगी यूपी में
यूपी सरकार ने कोर्ट के एक आदेश के बाद राजकीय मेडिकल कालेजों, यूनिवर्सिटियों, संस्थानाें, AMU तथा BHU में पीजी नीट 2017 में अब तक किए गये दाखिलों को निरस्त करते हुए दोबारा काउन्सिलिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) में निर्धारित माॅप-अप राउण्ड की कल होने वाली काउन्सिलिंग भी स्थगित कर दी गई है।
रि-काउन्सिलिंग कराई जाएगी
यूपी की अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा डॉ अनिता भटनागर जैन ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि राम दिवाकर V/s भारत संघ की रिट याचिका में कल 29 मई को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में एक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों, यूनिवर्सिटियों, संस्थानों, AMU तथा BHU में पीजी नीट 2017 की अब तक की गई काउन्सिलिंग के स्थान पर अब रि-काउन्सिलिंग कराई जाएगी।
प्रदेश के बाहर के MBBS, BDS डिग्रीधारी प्रवेश के लिए पात्र नहीं
डॉ जैन ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की PHMS नीति के सम्बन्ध में और उनको दी गई NOC को संशोधित करते हुये यह आदेश दिया कि प्रदेश के बाहर के MBBS, BDS की डिग्री के आधार पर राजकीय मेडिकल कालेजों, यूनिवर्सिटियों, संस्थानों, AMU तथा BHU में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगें। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्हे पीजी 2017 नीट में अब तक इन संस्थानों में प्रवेश दिया गया है, का प्रवेश निरस्त किया जाता है।
प्रदेश से MBBS, BDS डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र
अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि कोर्ट द्वारा यह आदेशित किया गया है कि प्रदेश में स्थित सभी राजकीय मेडिकल कालेजों, यूनिवर्सिटियों, संस्थानाें और AMU, BHU अौेेर अन्य सभी में प्रदेश से MBBS, BDS डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होगें। पूर्व में AMU और BHU में उनके ही छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया गया था।
कोर्ट से अवधि विस्तार के लिए अनुरोध कर रहे हैं
डॉ जैन ने आगे बताया कि कोर्ट के 29 मई के आदेश के अनुपालन में नई मेरिट सूची बनाकर समस्त को अवगत कराते हुये काउन्सिलिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि 31 मई तक कराना संभव नहीं है। अतः कोर्ट से अवधि विस्तार के लिए अनुरोध किया जा रहा है। कल SGPGI में निर्धारित माॅप-अप राउण्ड की काउन्सिलिंग फिलहाल स्थगित की जा रही है। अग्रिम सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है।
फीस का समायोजन रि-काउन्सिलिंग में
अपर मुख्य सचिव ने यह भी अवगत कराया कि PMHS के प्रवेशित अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में अब पात्र नहीं है, उनके द्वारा जमा कराई गयी फीस निर्धारित समयावधि में उनके द्वारा पंजीकरण के समय दिये गए बैंक खाते में वापस हस्तान्तरित कर दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की रि-काउन्सिलिंग कराई जाएगी, उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई फीस का समायोजन रि-काउन्सिलिंग के आधार पर आवंटित होने वाली सीट के सापेक्ष कर लिया जाएगा।
- - Advertisement - -