Thursday, August 31st, 2017
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अब 500 और 1,000 रु. के बंद नोटों को 20 जुलाई तक करा सकेंगे जमा




Business

Now 500 and 1,000 rupees notes can be deposited by July 20

सरकार ने चलन से बाहर किए गए 500 और 1,000 रु. के पुराने नोटों को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति समस्त बैंकों और डाकघरों को दे दी है। यह दूसरा मौका है, जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को रिजर्व बैंक में जमा कराने का समय दिया है। इससे पहले यह अवसर 31 दिसंबर तक के लिए दिया गया था। यह नोटबंदी के बाद 50 दिन की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद तक का समय था।

एक अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि विनिर्दिष्ट नोटों को बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक इस नियम के अधिसूचित होने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में जमा करा दें। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालेधन पर अंकुश लगाने तथा फर्जी नोटों पर पाबंदी लगाने के मकसद से 8 नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रु. के नोटों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी।

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