अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और वहां सिनेमा हॉल शुरू करना चाहते हैं, तो जरा भी चिंता मत कीजिए, प्रदेश सरकार पूरी तरह आपके साथ है। आपको प्रोत्साहित करने के साथ ही आपको इंटरटेनमेंट टैक्स में छह साल की छूट देगी। यानि की आपको छह सालों तक मनोरजंन कर नहीं भरना होगा।
राज्य के उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों में जहां मल्टीप्लेक्स नहीं है, यदि कोई सिनेमा हॉल खोलना चाहता है तो उसे ये छूट दी जाएगी। जो सिनेमा हॉल मालिक सिनेमा हॉल का रिनोवेशन कराना चाहते हैं उन्हें पहले साल मनोरंजन कर में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। इसके दूसरे साल 75 और तीसरे साल 50 फीसदी छूट दी जाएगी। यदि कोई मालिक बंद सिनेमा हॉल को उसी हालत में चलाना चाहता है तो उसे मात्र 30 फीसदी की छूट मिलेगी।
बता दें कि प्रदेश में 552 सिंगल सिनेमा हॉल कई सालों से बंद पड़े हैं और 296 वर्तमान में चल रहे हैं। प्रदेश में जीएसटी लगने के बाद 100 रूपए के टिकट पर 18 प्रतिशत और 100 रूपए से ज्यादा के टिकट पर 28 फीसदी टैक्स देना होगा। जबकि पहले 40 प्रतिशत इंटरटेनमेंट टैक्स देना होता था।