नीतीश सरकार को बड़ा झटका-बिहार में शराबबंदी खत्म
पटना। बिहार में शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट बड़ा हथौड़ा चलाया है और नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के शराबबंदी एक्ट को गैरकानूनी करार दिया है मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शराबबंदी पर टिप्पणी की है। बिहार में शराब पर पूरी तरह बैन लगाया गया है। बता दें कि बिहार में शरराबबंदी लागू करना विधानसभा चुनाव के वक्त से ही नीतीश का महत्वाकांक्षी प्रॉजक्ट रहा है। जेडीयू का थिंकटैक इसी कानून के सहारे नीतीश कुमार की पूरे देश में स्वीकार्यता बढ़ाने की मुहिम चला रहा है।
नीतीश सरकार ने 1 अप्रैल से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान सूबे की महिलाओं से वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद पूर्ण शराबबंदी लागू कराएंगे और अपने इसी वादे को पूरा करते हुआ उन्होंने बिहार में सभी तरह की शराब को बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी थी।
नीतीश कुमार ने अगस्त में विधानसभा में कहा कि बिहार में शराबबंदी करने का मतलब बिढ़नी के छत्ते में हाथ डालना है और इसमें कुछ भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि शराबबंदी के मसले पर वो अडिग हैं और किसी भी सूरत में बिहार को नशामुक्त राज्य बनाकर ही दम लेंगे हालांकि, तब बीजेपी ने इसे काला कानून और तुगलगी फरमान करार दिया। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा था कि वो शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि शराब की वजह से उनकी बेटी विधवा हो गई। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार शराब पर पाबंदी लगा रहें है, इसका सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ेगा, पुलिस जिसको चाहेगी उसे अंदर कर देगी।