कड़ी शर्तों को पूरा करने पर ही बैंक शादी के लिए देगा 2.5 लाख रुपए
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यदि आप शादी के नाम पर बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालने का सोच रहे हैं तो आप बैंक से जाकर अपने खाते में से बिल्कुल निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको आरबीआई द्वारा जारी कुछ नियमों का पालन करना होगा। दरअसल, शादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मंगलवार यानी कि आज से आरबीआई ढाई लाख रुपए की एकमुश्त राशि निकालने की घोषणा पर अमल करने जा रहा है। आरबीआई के इस फ़ैसले से उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है जो शादी के नाम पर पैसा निकालने के बारे में सोच रहे हैं। बता दें कि सोमवार को आरबीआई ने बैंकों को निर्देश को इस संबंध में निर्देश दिए थे।
आरबीआई ने ये नियम किए जारी
-आरबीआई द्वारा जारी नियम के अनुसार, शादी के लिए वे ही लोग पैसा निकाल सकते है जिनके खाते में 8 नवंबर (नोट बंदी की तारीख) से पहले पैसा डाला गया हो।
-शादी के लिए 2.5 रुपए की रकम केवल 30 दिसंबर तक ही निकाली जा सकती है।
-पैसा माता-पिता या वह व्यक्ति निकाल सकता है, जिसकी शादी होनी है। इतना ही नहीं उन लोगों की विस्तृत सूची भी होनी चाहिए, जिसके भुगतान के लिए राशि निकाली गई है। साथ ही ऐसे लोगों से घोषणापत्र भी लेना होगा कि उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। सूची में यह भी होना चाहिए कि किस मकसद से प्रस्तावित भुगतान किया जा रहा है।
-2.5 लाख रुपए की रकम निकालने के लिए आरबीआइ द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
-सबूत के तौर पर शादी का कार्ड, एडवांस के तौर पर दी गई रकम जैसे मैरिज हाल की रसीदकैटर्स को दी गई एडवांस राशि की रसीद वगैरह भी बैंक में दिखानी होगी। इसके साथ ही शादी के लिए किस-किस को भुगतान करना है, उनकी सूची भी बैंक को मुहैया करानी होगी, बैंकों को ये सभी दस्तावेज संभाल कर प्रमाण के रूप में रखना होगा।
-यह पैसा सिर्फ़ उन्हें नकद भुगतान किया जा सकेगा जिनके बैंक अकाउंट नहीं है। भुगतान करने से लिखित घोषणापत्र लेना होगा कि उनका बैंक खाता नहीं है।
बैंकों को यह भी कहा है आरबीआई ने
रिजर्व बैंक ने बैंकों को परिवार को नकद के बिना एनईएफटी, आरटीजीएस, चैक, ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधनों से भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही आरबीआई ने ऐसे लोगों का रिकार्ड रखने के लिए भी कहा है जो इस प्रकार की निकासी कर रहे हैं। बैंको को इस रिकार्ड की सूची आरबीआई को सौंपनी होगी।
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