Thursday, August 31st, 2017
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गूगल और याहू जैसे सर्चइंजन को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 36 घंटे में हटाए ये जानकारियां




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गूगल और याहू सर्च इंजन का दुनियाभर में काफी नाम है हर कोई इन्हें यूज करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिया है कि गूगल और याहू जैसे सर्चइंजन 36 घंटे के भीतर भ्रूण जांच संबंधित जानकारियां और विज्ञापन हटा ले। इसके अलावा सरकार को भी निर्देश दिए गए है कि एक नोडल एजेंसी का गठन करे जो वेबसाइट मॉनिटर करे।

सर्च इंजन हटाए जानकारी
जस्टिस दीपक मिश्रा और अमितवा रॉय की बेंच ने कहा कि नोडल एजेंसी इन वेबसाइट्स पर भ्रूण जांच से संबंधित जानकारियों, विज्ञापन के बारे में जानकारी देगी। इसके बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसे सर्च इंजनों की जिम्मेदारी होगी कि 36 घंटे के भीतर इन जानकारियों को डिलीट किया जाए।

एजेंसी को दे विज्ञापन की जानकारी
बेंच ने कहा, ’हमने भारत सरकार को एक नोडल एजेंसी के गठन का निर्देश दिया है। यह एजेंसी टीवी, रेडियो और अखबारों में विज्ञापन देगी। अगर कोई भी भ्रूण जांच संबंधित जानकारी लेकर सामने आता है, तो यह जानकारी नोडल एजेंसी के नोटिस में आना चाहिए। इसके बाद नोडल एजेंसी इसके बारे में सर्च इंजन को सूचना देगी। सर्च इंजनों की जिम्मेदारी होगी कि सूचना मिलने के 36 घंटों के भीतर ये जानकारियां डिलीट हो जाएं और इसकी सूचना नोडल एजेंसी को दे दी जाए।’

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