BCCI पर SC सख्तः माननी होंगी लोढ़ा समिति की सिफारिशें
नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बोर्ड और राज्य के बीच किसी भी तरह के आर्थिक लेनदेन को रोक दिया जाए। यानी बोर्ड राज्यों के क्रिकेट बोर्ड को पैसा नहीं दे पाएगा। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड मैच के मकसद से भी राज्य के असोसिएशंस को तब तक पैसे न दे, जब तक वो लोढ़ा समिति की सिफारिश न माने। कोर्ट ने बीसीसीआई से यह भी कहा है कि वह सिफारिशों को कैसे लागू करेगी यह बताने के लिए दो हफ्ते में हलफनामा दायर करे।
सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल को एक स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति करने कहा है जो बीसीसीआई के खातों की जांच करें। कोर्ट ने बीसीसीआई चीफ अनुराग ठाकुर से कहा है कि वे लोढ़ा पैनल के सामने निजी तौर पर पेश हों और यह बताएं कि सिफारिशों को कैसे लागू किया जाएगा।
कोर्ट ने लोढ़ा पैनल से यह भी कहा है कि वह बीसीसीआई के आर्थिक लेनदेन पर बंदिश लगाए। कोर्ट के मुताबिक, लोढ़ा पैनल बीसीसीआई की ओर से किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर नजर रखे। एक निश्चित सीमा से ज्यादा रकम वाली कॉन्ट्रैक्ट को लोढ़ा पैनल अप्रूव करे। अब इस मामले पर अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी।