सुब्रत रॉय को SC की चेतावनी, चैक जमा नहीं किया तो जाना होगा तिहाड़
निवेशकों के पैसे न लौटाने के चलते सवालों में घिरे सहारा ग्रुप के सुब्रत रॉय सुनवाई के लिए गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने रॉय को चेतावनी दे दी है कि वे 19 जून तक पैसों का चैक जमा करवाएं नहीं तो उन्हें फिर से जेल का सफर तय करना पड़ सकता है।
कोर्ट ने उनकी पैरोल को 19 जून तक बढ़ा दिया है और अगली सुनवाई में उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने एंबी वैली को नीलाम करने की भी चेतावनी दी है। गौरतलब है कि सुब्रत रॉय ने 552 करोड़ रूपए के पोस्ट डेटेड चेक भी जमा किए हैं, जिसे 15 जुलाई तक भुनाया जा सकता है। उन्होंने कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी है कि वह इस साल 15 जून तक सेबी-सहारा खाते में 1500 करोड़ जमा करेंगे।
दरअसल, कोर्ट ने आखिरी सुनवाई में उन्हें खुद पेश होने के आदेश दिए थे। इससे पहले कोर्ट ने सहारा के एंबी वैली को नीलाम करने के भी आदेश दे दिए थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि अगर सहारा समूह ने 17 अप्रैल तक 5092.64 करोड़ रूपए सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वो एंबी वैली की नीलामी की कार्रवाही शुरू कर देंगे।
बता दें कि कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा , एके सीकरी और रंजन गोगई की पीठ ने फरवरी में सहारा समूह से कहा था कि वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा जमा कराएं। लेकिन समूह ने अब तक एक रूपया भी कोर्ट के पास जमा नहीं किया है।
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