कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में किया बदलाव
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अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कावेरी जल विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पांच सितंबर को दिए आदेश में बदलाव किया है। कोर्ट ने अब कर्नाटक को आदेश दिया है कि वह तमिलनाडु को 20 सितंबर तक प्रतिदिन 12 हजार क्यूसेक पानी दे । बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को कहा था कि वह अगले दस दिनों तक प्रतिदिन तमिलनाडु को 15 हजार क्यूसेक पानी दे।
ये बदलाव हुआ है फ़ैसले में
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कर्नाटक को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन दे। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से 15,000 क्यूसेक की जगह 12,000 क्यूसेक ही पानी छोड़े।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हो रहा विरोध
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में बदलाव किया उसके कुछ समय बाद ही कर्नाटक और तमिलनाडु में कोर्ट के फ़ैसले का विरोध शुरू हो गया। दोनों राज्यों के बीच तनातनी ने हिंसा का रूप ले लिया। मैसूर और बेंगलूरु में तमिलनाडु की दुकानों और गाड़ियों की तोड़फोड़ किए जाने के बाद शहर में बड़े समूहों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। तमिलनाडु तक जाने वाली सभी बस सेवाएं भी फिलहाल रोक दी गई है। राज्य में कोई वाहन प्रवेश न कर सके इसके लिए सीमा पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। शहर के स्कूल और कॉलेज भी बंद है। इसके अलावा दोनों राज्यों से हमलों की ख़बरें भी आ रही है।
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