18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं फोड़ सकेंगे दही हांडी : सुप्रीम कोर्ट
जन्माष्टमी आने वाली है और देश में दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम भी शुरू होने वाले हैं लेकिन दही हांडी फोड़ने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया हैं जो शायद दही हांडी प्रेमियों के लिए कवाब में हड्डी जैसा काम करे। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जन्माष्टमी पर दही हांडी कार्यक्रमों को लेकर हाल ही में आदेश दिया हैं कि दही हांडी की ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने और भी बाते कही है आइए आपको बताते हैं।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हैं कि दही हांडी की उंचाई 20 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इन कार्यक्रमों में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भाग नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 18 साल के कम उम्र के बच्चे दही हांडी फोड़ने के लिए भाग नहीं ले सकते। अगर ऐसा पाया गया तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब है कि दो दिन पहले ही दही हांडी फोड़ने की प्रेक्टिस करने के दौरान दो बच्चों की मौत हो जाने के बाद इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कानून बनाएं गए है।