SC का सख्त फ़ैसला, अब धर्म के नाम पर वोट मांगना होगा गैरकानूनी
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इलेक्शन के दौरान धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने वालों के ख़िलाफ़ सख्त रवैया अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ़ किया है कि अब चुनाव के दौरान कोई भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा। बता दें कि कोर्ट ने हिंदुत्व मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और चुने गए उम्मीदवार का कार्यकलाप भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्याशी और उसके विरोधी व एजेंट की धर्म, जाति और भाषा का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये जनप्रतिनिधित्व कानून 123(3) के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भगवान और मनुष्य के बीच का रिश्ता व्यक्तिगत मामला है। कोई भी सरकार किसी एक धर्म के साथ विशेष व्यवहार नहीं कर सकती। एक धर्म विशेष के साथ खुद को नहीं जोड़ सकती। बता दें कि कोर्ट की सात जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 से यह फै़सला सुनाया है।
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