नीतीश सरकार को बड़ी राहत, बिहार में लागू रहेगी शराबबंदी
पटना। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज यानी शुक्रवार को कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दस शराब कंपनियों को भी नोटिस जारी कर दिया है।
बीते 30 सितंबर को पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को रद करते हुए शराब की बिक्री पर से रोक हटा दी थी। हालांकि यह राहत केवल विदेशी शराब और उसके शौकीनों को ही मिली थी। लेकिन इसके अगले दिन ही बिहार सरकार नया शराब कानून ले आई थी।
इसी बीच सरकार ने हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी थी। इसी पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए दस हफ्ते बाद इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है।