भारत में प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनज़र देश के सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 अगस्त, 2017 को इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को यह आदेश दिया है कि वे बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू ना करें। प्राप्त जानकारी के अनुसार देश-भर में प्रदुषण की समस्या को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
पॉल्युशन सर्टिफिकेट्स में कोई गड़बड़ी न हो इसकी निगरानी भी
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि वह इस पर सख्ती से अमल करें। बेंच ने इसके अलावा देश-भर में रियल टाईम ऑनलाइन जैसे पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सेंटर्स भी बनाने को कहा जिससे निगरानी की जा सके कि जिन पॉल्युशन सर्टिफिकेट्स को जारी किया गया है, उनमें किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं की गई। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हर फ्यूल रिफिलिंग सेंटर पर PUC सेंटर अनिवार्य तौर पर हो। यह बात भी कोर्ट ने अपने फैसले में कही।
केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का वक्त
कोर्ट ने इस सिलसिले में इस व्यवस्था को लागू करने और कोर्ट को जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में एनवायरमेंट पॉल्युशन कंट्रोल अथॉरिटी (EPCA) के कई सुझावों को भी स्वीकारा है। जिनमें प्रर्यावरण को पॉल्युशन से कैसे बचाए? जैसे कई सुझाव दिए गए थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पर्यावरणविद् एस. सी. मेहता की PIL पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।