पब्लिसिटी पाने के लिए मुझे फंसाया- सलमान
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जोधपुर। 18 साल पहले 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान हिरण के शिकार में ऐसे फंसे कि उनके पिछले तकरीबन दो दशक कोर्ट का चक्कर लगाते हुए बीते हैं। सलमान और सैफ पर केस ’हम साथ साथ हैं’ के समय से चल रहा है।
काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर कोर्ट में सलमान खान की पेशी हुई। इस दौरान उनसे 50 से ज्यादा सवाल पूंछे गये, जिसके जवाब में सलमान ने खुद को निर्दोष बताया है। कोर्ट ने सलमान से सवाल किया कि शिकार वाली रात जीप कौन चला रहा था। इस पर सलमान खान ने जवाब दिया कि वह निर्दोष हैं और इस बारे में कुछ नहीं जानते। घटना के समय वह अपने होटल में थे। यह केस झूठा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पब्लिसिटी पाने के लिए मुझे फंसाया है।
वहीं, पेशी के दौरान सैफ अली खान ने खुद को निर्दोष बताया है। अपने बयान में उन्होंने कहा- मैं उस समय होटल में था और मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। पेशी में सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी भी शामिल हुईं। कोर्ट में 28 गवाहों के बयानों के आधार पर प्रश्नों की सूची तैयार की गई थी। इनके आधार पर सभी सितारों के बयान नोट किए गए। कहा जा रहा है कि इसी आधार पर अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।
इससे पहले 27 जनवरी को सुबह 11ः15 बजे के करीब नीले रंग की शर्ट पहने सलमान कोर्ट पहुंचे. सलमान करीब एक घंटे तक कोर्ट में रहे। कोर्ट के बाहर सुबह से ही फैन्स की भारी भीड़ जमा थी। इसके चलते वहां डबल बैरिकेडिंग की गई। सभी सितारों में बस सलमान ही कार से कोर्ट परिसर में आए, जबकि सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली को मेन गेट से पैदल अंदर आना पड़ा।
सलमान के साथ इस मामले में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी की भी पेशी हुई। हालांकि मुख्य आरोपी सलमान खान हैं। इन पर आरोप है कि 1998 में ’हम साथ-साथ हैं’ कि शूटिंग के दौरान जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में सलमान ने दो काले हिरण का शिकार किया था। शिकार के समय जीप में सैफ, सोनाली, तब्बू और नीलम भी सवार थे। इन सब पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है।
कांकाणी काला हिरण शिकार मामला
ये मामला लूणी थाने में 15 अक्टूबर 1998 को आईपीसी की धारा 2 (16 ),9/51 ,9 /52 वन्य जीव संरक्षण के तहत दर्ज किया गया था। सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे इसमें आरोपी हैं। ये मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में कोर्ट ने सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे सहित सभी आरोपियों को आज पेश होने के आदेश दिए हैं।
आर्म्स एक्ट
सलमान खान शिकार के जिन मामलों में आरोपी बने उनमें इस्तेमाल हथियार को लेकर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस थाना लूणी में 15 अक्टूबर 1998 को आईपीसी की धारा 3/25 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सलमान आज इसी केस में बरी हुए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सलमान को आर्म्स एक्ट के केस में बरी किया गया था।
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