CBSE : बोर्ड ने लिए स्कूलों के प्रति अहम फैसले
देश में सीबीएसई स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी व फीस बढ़ोतरी की लगातार मिल रही शिकायतों को दूर करने के लिए बोर्ड ने कई अहम फैसले लिए है। जी हां सीबीएसई ने निजी स्कूलों को जारी फरमान में कहा है कि वह फीस बढ़ाने की शिकायत मिलने पर स्कूलों का ऑडिट करेगा।
ये है प्रावधान
- शिकायत सही पाए जाने पर स्कूल की संबद्धता भी रद्द की जा सकती है। वहीं बोर्ड ने कैपिटेशन फीस वसूलने व डोनेशन की शिकायत मिलने पर कैपिटेशन फीस का 10 गुना जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।
- यदि स्कूल छात्र के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपनाता है तो पहले उल्लंघन करने पर 25 हजार व दूसरी बार उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
- स्कूलों को कहा गया है कि वह उपलब्ध कराई जा रही सुविधा के अनुरूप ही फीस लें। साथ ही स्कूल दाखिले के नाम पर किसी तरह की केपिटेशन फीस व स्वैच्छिक डोनेशन नहीं ले सकते हैं।
- सीबीएसई ने सख्ती से कहा है कि स्कूल सत्र के मध्य में फीस नहीं बढ़ा सकते। फीस रिवाइज्ड करने के लिए स्कूल प्रशासन अभिभावक की सलाह जरूर लें।
एडवाइजरी जारी
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड ने स्कूलों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें बोर्ड के बायलॉज का पालन करने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि स्कूलों को नियमों के मुताबिक खाता विवरण तैयार करना होगा और बोर्ड के नियमों के अनुसार उसे हर साल बोर्ड को भेजना होगा।
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