जीएसटी के लिए बनेंगे तीन कानून, आम जनता इस तरह होगी प्रभावित
आखिरकार 16 सालों के लंबे इंतजार के बाद जीएसटी बिल राज्यसभा मे पास हो ही गया। हालांकि इसे पास करने के लिए इसमें कुछ संशोधन भी सरकार को करने पड़े। जीएसटी बिल को पास होने के लिए पूर्ण बहुमत मिला हैं यानी एक भी वोट इस बिल के खिलाफ नहीं गया है। आपको बता दे कि इस बिल को पिछले 16 सालों से सदन में पेश किया जा रहा हैं।
कैसा होगा मार्केट पर असर
कोटक इंस्टिट्यूशन के मुताबिक ऑटो, कंज्यूमर डयूरेबल्स, मीडिया इंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए जीएसटी काफी पॉजीटिव साबित होगा। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए जीएसटी थोड़ा नेगेटिव होगा। सिटी के मुताबिक 18 फीसदी जीएसटी दर से सीपीआई महंगाई दर पर कम असर होगा। वहीं 22 फीसदी जीएसटी दर से सीपीआई महंगाई दर में 0.3-0.7 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। जेपी मॉर्गन के मुताबिक रेवेन्यू घाटे को कम करने के लिए जीएसटी दर बहुत ज्यादा होनी चाहिए।
लोकसभा में पेश होना बाकी
राज्यसभा में पास होने के बाद इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। देखा जाएं तो सरकार के लिए वहां कोई अड़चन नहीं है। लोकसभा से बिल पास होने के बाद फाइनल ड्राफ्ट को राज्यों में भेजा जाएगा। जहां पर 29 राज्यों में से 25 राज्यों की विधानसभा में इसका पास होना जरूरी हैं। विधानसभा में भी पास होने के लिए सरकार को कोई समस्या नहीं है। अभी 14 राज्यों में भाजपा व सहयोगियों की सरकार है, जबकि 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है।
इन सबके बाद बिल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही संविधान में यह संशोधन हो जाएगा और जीएसटी कांउसिल का गठन होगा। इसमें राज्य और केंद्र के प्रतिनिधि होंगे। यह काउंसिल जीएसटी की दर सहित अन्य मुद्दों को अंतिम रूप दगी।
तीन भागों में होगा जीएसटी
इसे लागू करने के बाद जीएसटी के लिए तीन कानून बनाए जाएंगे। इनमें से दो सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए केंद्र कानून बनाएगा। वहीं एसजीएसटी के लिए सभी राज्य अलग-अलग कानून बनाएंगे। इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी।
जीएसटी के आते ही बदलेगा देश का माहौल
जीएसटी के आने से देश में कई बदलाव होंगे एक ओर जहां पर 18 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगता था वहां पर सिर्फ 18 प्रतिशत लगने से टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन जिन चीजों में 18 प्रतिशत से कम टैक्स लगते है उनके लिए ये टैक्स नुकसानदायक साबित होगा। क्योंकि अब सभी चीजों पर सिर्फ एक ही टैक्स होगा।
- - Advertisement - -