डेंगू-चिकगुनिया मामला, केजरीवाल के मंत्री पर 25 हजार का जुर्माना
नई दिल्ली। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले पर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने डेंगू चिकनगुनिया मामले में रिपोर्ट फाइल करने में देरी पर सत्येंद्र जैन पर ये जुर्माना लगाया है। हालांकि सत्येंद्र जैन ने जुर्माना से बचने के लिए 24 घंटे में हलफनामा दाखिल करने की बात कही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और जैन को 24 घंटे का समस देने से मना कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि जब लोग मर रहे हों तो आपको 24 घंटे का वक्त क्यों चाहिए।
कोर्ट ने कहा, आपकी मंशा मामले को हल्के में लेने की थी और आपने शनिवार को हलफनामा दाखिल नहीं किया। आपको पूरी रात जागकर हलफनामा तैयार कर दाखिल करना चाहिए था। हमने आपको हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त दिया था कि आप अधिकारियों के नाम बता सकें, जो आपकी बात नहीं मान रहे। पिछले करीब दो महीने से दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप जारी है। दिल्ली के रोकथाम के लिए दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसे लेकर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना था। सरकार को यह भी बताना था कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं, जो उसकी बात नहीं सुनते। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा था कि ’आखिर सरकार यह कैसे कह सकती है कि कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।’
कोर्ट ने कहा था कि- ’यह बेहद गंभीर आरोप है लिहाजा कोर्ट के सामने उन अधिकारियों के नाम बताएं, जिन्होंने जिम्मेदारी लेने से मना किया है, लेकिन अधिकारी का नाम बंद लिफाफे में नहीं बल्कि कोर्ट में सबके सामने बताया जाए. कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली की जनता को इस तरह नहीं छोड़ सकते। इससे पहले दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 26 सितंबर को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब मांगा था। एजी ने कोर्ट में कहा था कि अगर दिल्ली सरकार सही तरीके से चिकनगुनिया को रोकने में नाकाम रहती है तो कोर्ट को बताए, फिर ये काम केंद्र सरकार करेगी।