अब सिर्फ NRI ही बदलवा सकेंगे 1000-500 के नोट
डिमोनेटाइज़ेशन के बाद लीगल टेंडर नहीं रहे 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बदलने की सुविधा आज से 30 जून तक से सिर्फ प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए उपलब्ध होगी। नोट चेंजिंग के बारे में RBI द्वारा 31 दिसंबर 2016 को जारी अंतिम दिशा-निर्देश के अनुसार नोटबंदी की घोषणा के बाद 09 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश से बाहर ही रहे NRI, 30 जून तक RBI की सिलेक्टेड शाखाओं में अपने पुराने नोट जमा करवा अथवा बदल सकेंगे। 31 मार्च तक यह सुविधा उन निवासी भारतीयों के लिए भी उपलब्ध थी, जो उक्त अवधि में देश से बाहर थे।
एक NRI 25,000 के पुराने नोट जमा करा सकेगा
पूर्व में सरकार द्वारा जारी नोट एक्सचेंज की नियमावली के अनुसार एक NRI व्यक्ति 25,000 रुपए तक के पुराने नोट जमा करा सकता हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों को ये नोट दिखाने होंगे और घोषणा-पत्र पर मुहर लगवानी होगी। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया था कि इस घोषणा को पुराने नोट जमा कराते समय रिजर्व बैंक की सिलेक्टेड शाखाओं में जमा कराना होगा।
पुराने नोटों को जमा कराने की 50 दिन की समय सीमा 30 दिसंबर को समाप्त हो गई थी। वहीं सरकार ने दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को इसके लिए कुछ अतिरिक्त समय यानी ग्रेस अवधि दी थी। ऐसे भारतीय जो विदेश गए हुए हैं उनके लिए यह समय सीमा 31 मार्च तक थी, जो कल समाप्त हो गई थी, जबकि NRI अपने पुराने नोट 30 जून, 2017 तक जमा करा सकते हैं।
हालांकि, यह सुविधा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ़ करेंसी) रेगुलेशन एक्ट 2015 के दायरे में आएगी। इस एक्ट के तहत ऐसी करेंसी को देश में वापस लाने की प्रति व्यक्ति की सीमा 25,000 रुपए है। वे कुछ निश्चित रिजर्व बैंक शाखाओं में इन नोटों को जमा करा सकेंगे।
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