आम आदमी को राहत, अब प्राइवेट स्कूल में नहीं चलेगी मनचाही फीस
नई दिल्ली। अब आम आदमी को राहत अब प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल सकेंगे मनचाही फीस। जी हां सरकार से प्राप्त जमीन या सरकारी सुविधा प्राप्त रक रहे प्राइवेट स्कूल सरकार की अनुमति के बिना फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। इस संबंध में प्राइवेट स्कूलों की रिव्यू पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज कर दिया है।
फीस बढ़ाने से पहले लेनी होगी अनुमति
कोर्ट ने कहा कि, सरकारी जमीन पर चल रहे प्राइवेट स्कूलों को अब जब भी फीस बढ़ानी होगी उन्हें दिल्ली सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही प्राइवेट स्कूलों को अब ये भी बताना होगा कि वे कितने फीसदी फीस बढ़ाना चाहते हैं और क्यों? उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट कर कहा कि इस फैसले से प्राइवेट स्कूलों को आम लोगों के प्रति पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूती मिलेगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार ने कहा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित अनिल देव सिंह कमेटी ने कहा था कि विशेष स्थितियों में प्राइवेट स्कूल अधिकतम 10 फीसदी तक फीस बढ़ा सकते हैं लेकिन ज्यादातर प्राइवेट स्कूल सामान्य स्थितियों में भी 10 फीसदी तक फीस वृद्धि करते आ रहे हैं।