यदि चाहते है PF का पूरा पैसा तो 30 अप्रैल लास्ट डेट
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पी.एफ. निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिसके ई.पी.एफ.ओ. का कोई भी सदस्य अब 58 साल की आयु पूरी होने पर ही पी.एफ. से पूरी राशि निकालने का हकदार होगा। साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने निर्देश भी दिये है कि 2 महीने या उससे ज्यादा वक्त से बेरोजगार अपना पी एफ 30 अप्रैल से पहले निकलवा सकते है बाद में नियम के अनुसार पैसा नहीं निकाला जा सकेगा। इसके बाद एक मई से पीएफ निकासी की रकम की सीमा तय हो जाएगी।
नए नियमों के अनुसार
एक मई से लागू होने वाले प्रावधानों के तहत दो महीने या उससे ज्यादा वक्त से बेरोजगार व्यक्ति पीएएफ अकाउंट से अपने हिस्से की राशि और उस पर अर्जित ब्याज ही निकाल सकेगा।
30 अप्रैल से होगा लागू
ई.पी.एफ.ओ. अकाऊंट से पैसे निकालने के लिए नया नियम 30 अप्रैल से लागू होने वाला है। इस नियम के मुताबिक यदि आप 2 महीने से बेरोजगार हैं और पी.एफ. की राशि निकलना चाहते हैं तो अगले 15 दिनों के भीतर आपको यह काम कर लेना चाहिए। आपको बता दे कि 10 फरवरी, 2016 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पी.एफ. निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया था।
फिलहाल लागू नियम के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कोई भी सदस्य दो महीने या उससे ज्यादा समय तक बेरोजगार रहने पर अपने खाते से पूरी राशि निकाल सकता है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से की राशि के अलावा मिलने वाला ब्याज भी शामिल है।
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