बिना अनुमति धरना, जुलूस, रैली पर लगा बैन
इंदौर। पूरे इंदौर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, मौन जुलूस आदि पर बैन लगा दिया गया है। इंदौर के कलेक्टर पी. नरहरि ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो 22 जून से 18 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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