मैटरनिटी बिल हुआ पास, अब महिलाओं को मिलेगी 26 हफ्तों की छुट्टी
मैटरनिटी बिल को लेकर बिल गुरूवार को पारित कर दिया गया। इस बिल के मुताबिक अब लीव 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। बिल के पास होते ही संगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को अब प्रेग्नेंट होने पर फायदे होंगे। इस बिल को श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने पेश किया था। आपको बता दें कि ये बिल पिछले साल 2016 में पारित हो चुका है। इस बिल के मुताबिक गर्भवती होने के दौरान महिला की नौकरी तो बची रहेगी, साथ ही उसे महीने के हिसाब से पूरी सैलरी भी मिल रही है या नहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा।
लीव के बिल में नए प्रावधान आने के बाद महिलाएं इस दौरान अपने नवजात बच्चे ठीक तरह से पालन-पोषण कर सकेंगी। मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल से करीब 1.8 मिलियन महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि दो बच्चों के दौरान ही महिला को 26 हफ्तों की छुट्टी मिल पाएगी। अगर तीसरा बच्चा होता है तो वो 12 हफ्ते ही लीव पर रह सकती है।
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