ईपीएफ पर अब नहीं लगेगा टैक्स
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पैसे की निकासी के समय टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर मचे घमासान के बाद मोदी सरकार अब अपने फैसले को पूरी तरह रोल बैक कर लिया है। सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने ईपीएफ के ब्याज पर टैक्स पूरी तरह वापस ले लिया है।
ईपीएफ टैक्स के मामले में विपक्ष और कर्मचारी संगठनों के विरोध के बीच मंगलवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में बयान देकर आम लोगों की बचत पर तस्वीर साफ कर दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में कहा कि हमने कुछ बदलाव किए हैं और ईपीएफ पर टैक्स का फैसला वापस लिया है। अब ईपीएफ कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने बजट में जो फैसला किया था, उसे वापस लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ईपीएफ से 60 फीसदी निकासी के ब्याज पर अब कोई कर नहीं देना होगा। सभी कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है।
गौर हो कि बजट में ईपीएफ से निकासी पर टैक्स का प्रस्ताव किया गया था, जिसके बाद विपक्षी दलों और कर्मचारी संगठनों ने ब्याज पर टैक्स का विरोध किया था। इससे पहले, ईपीएफ निकासी पर कर लगाने के प्रस्ताव पर चौतरफा आलोचनाओं का सामना कर रहे जेटली ने कहा था कि वह संसद में बजट पर बहस का जवाब देते समय इस मामले में अंतिम फैसले के बारे में बताएंगे। पीएम मोदी ने भी उनसे इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था।
बता दें कि बजट 2016-17 में सरकार ने प्रस्ताव किया है कि 1 अप्रैल के बाद कर्मचारी भविष्य निधि कोष में जो योगदान किया जाएगा, निकासी के समय उसका 60 प्रतिशत कोष कर के दायरे में आएगा। सरकार ने बीते दिनों संकेत दिया था कि इस प्रस्ताव को आंशिक रूप से वापस लिया जा सकता है। गौर हो कि साल 2016-17 बजट के लिए अपने बजट में अरूण जेटली ने प्रस्ताव किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि में किए जाने वाले योगदान की 60 फीसदी निकासी पर एक अप्रैल के बाद कर लगेगा।
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