बिना ‘आधार’ के सीनियर सिटीजंस को ट्रेन में नहीं मिलेगी ये छूट
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रेलवे की ओर से एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बदलाव यह है कि इंडियन रेलवे ने 1 अप्रैल 2017 से सीनियर सिटिजन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने का फ़ैसला किया है। रेलवे के इस फ़ैसले के मुताबिक 1 अप्रैल के बाद यदि कोई सीनियर सिटीजन आधार कार्ड नंबर नहीं देगा तो उसे रेल किराए में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इस बारे में रेलवे ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि ये आदेश ऑनलाइन और रेलवे काउंटरों से खरीदे जाने वाली टिकटों पर भी लागू होगा।
रेलवे के इस नियम से क्या होगा फायदा?
-सूत्रों के मुताबिक रेलवे जल्द ही आधार कार्ड नंबर लेना शुरू कर देगा। लेकिन फिलहाल ये अनिवार्य नहीं होगा। आईआरसीटीसी भी एक जनवरी से आधार कार्ड की डिटेल लेने लगेगी। इसके बाद सिस्टम ऐसा बनाया जायेगा की ऑनलाइन आधार नंबर डालते ही पैसेंजर डिटेल आ जाएगी। इस तरह ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी ज्यादा वक़्त नहीं लगेगा।
-रेलवे के इस नए नियम के बाद रेल टिकट दलाली कम हो जाएगी। दलालों के लिए किसी भी नाम से टिकट बुक करके बेचना आसान नहीं रहेगा।
-इस मसले पर रेलवे अफसरों का कहना है कि अगले साल एक अप्रैल के बाद अगर कोई सीनियर सिटिजन आधार कार्ड नंबर नहीं देता है तो उसे टिकेट तो मिलेगी लेकिन उसे किराए में मिलने वाली 50 फीसदी की छूट नहीं मिलेगी। रेलवे अफसरों के मुताबिक सीनियर सिटिजन वाले प्रयोग के बाद इसे अन्य यात्रियों के लिए भी लागू किया जाएगा। जिससे रेल टिकटों की काला बाज़ारी को रोका जा सके।
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