सीएम के बेटे को 5 साल की जेल, ट्रायल कोर्ट ने सुनाया फैसला
मणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने सोमवार को यहाँ के सीएम बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को रोड रेज मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। रोड रेज का यह मामला 2011 का है। मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब 1 हफ्ता पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के परिजनों की याचिका पर केंद्र एवं मणिपुर सरकार से जवाब मांगा था।
कथित रूप से, रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी SUV से आगे नहीं निकलने दिया था। इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी, जिससे उसकी बाद में मौत हो गई थी। बता दें कि एन. बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के सीएम पद की शपथ ली थी।
मृतक के माता-पिता को जान का खतरा?
याचिका में एक यह भी आरोप लगाया गया था कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में भाजपा का शासन होने के कारण पीड़ित के माता-पिता को स्वयं की जान का खतरा है। दोषी करार दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट में कोई भी वकील उनकी ओर से पैरवी करने को तैयार नहीं था। दरअसल, ये पुराना मामला है। न्यूज एजेंसी ANI ने पहले बताया था कि अजय मिताई को सोमवार को सजा हुई है, फिर बाद में बताया कि सजा पहले ही हो चुकी है।
- - Advertisement - -