सरकार का सख्त कदम, 31 मार्च के बाद मिले पुराने नोट तो होगी सजा
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ब्लैकमनी रखने वालों पर मोदी सरकार अब सख़्त रवैया अपनाती नज़र आ रही है। नोटबंदी जैसे फ़ैसले के बाद बुधवार को मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को लेकर एक और सख्त कदम उठाया है। दरअसल, मोदी कैबिनेट ने एक नया अध्यादेश पास किया है। इस अध्यादेश के मुताबिक 31 मार्च के बाद यदि किसी भी व्यक्ति के पास 500 और 1000 के पुराने नोट मिलते हैं तो उसे दंडित किया जाएगा। नगरीय मजिस्ट्रेट इस कानून से जुड़े उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करेगा।
बहरहाल, इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने का इंतजार है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यह अध्यादेश लागू हो जाएगा। इस अध्यादेश में आरबीआई के निदेशकों की सिफारिशें को भी शामिल किया गया है। बता दें कि इस अध्यादेश का नाम ‘The Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance’ है।
जेल भी हो सकती है
अध्यादेश के मुताबिक, 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज़्यादा पुराने 500 और 1000 के पुराने नोट मिलते हैं तो चार साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही पुराने नोटों में लेन-देन करने पर पांच हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मालूम हो कि पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है। हालांकि इसके बाद भी 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के काउंटरों पर पुराने नोटों को सीधे जमा कराया जा सकता है।
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