10 वर्कर्स वाली यूनिट भी होंगी पीएफ रूल के दायरे में
अब जिन कंपनियों में 10 कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में प्रॉविडेंट फंड का भुगतान करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके। इस प्रस्ताव को यूपीए सरकार के कार्यकाल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया था लेकिन इसे लागू अभी तक नहीं किया जा सका है।
अभी तक जिन कंपनियों में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं उन्हें पीएफ का भुगतान करना होता है, अगर सरकार इसमें कामयाब होती है तो 10 कर्मचारी रखने वाली छोटी कंपनियां भी इस दायरे में आ जाएंगी।
जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया जा सके। श्रम मंत्रालय ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रॉविजंस एक्ट में बदलाव के लिए बिल लाने से बच रही है। इसके पीछे वजह ये है कि अपर हाउस राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या कम है लिहाजा ये बिल अटक सकता है।
ये है प्रावधान
विधायी रास्ते से सरकार के बचने पर अधिकारी ने बताया कि ईपीएफ एक्ट में ये प्रावधान है कि सरकार एग्जिक्यूटिव ऑर्डर के जरिए न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकती है।
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